हिसार। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए जमीन का इंतकाल दर्ज करने के बदले 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने बुधवार को बरवाला क्षेत्र के गांव ढाड निवासी पटवारी मनजीत को दोषी करार दिया है। अदालत वीरवार को दोषी को सजा सुनाएगी। यह मामला जनवरी 2023 में हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया था।
अभियोजन के अनुसार खरड़-अलीपुर निवासी किसान आशीष ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उसे केसीसी बनवाने के लिए अपनी जमीन का इंतकाल दर्ज करवाना था। इस संबंध में उसने शहर थाना के पास स्थित पटवार भवन में कार्यरत पटवारी मनजीत से संपर्क किया। आरोप है कि पटवारी ने इंतकाल दर्ज करने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी।
शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने डीएसपी गौरव के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की। टीम ने शिकायतकर्ता को पाउडर लगे 500-500 रुपये के 10 नोट दिए। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता ने जैसे ही पटवारी को रिश्वत की राशि सौंपी, विजिलेंस टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई। इसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया। अब अदालत वीरवार को उसे सजा सुनाएगी।