हिसार। एडीजे खत्री सौरभ की अदालत ने 9 साल पहले घिराय निवासी कुलदीप की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी इंसार को दोषी करार दिया है। अदालत 8 मई को सजा सुनाएगी। वहीं, अदालत ने इस मामले में रवि, राकेश, कृष्ण, अजय, अक्षय को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में शिव कॉलोनी के रहने वाले नसीब की शिकायत पर 20 मार्च 2016 को केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में शिव कॉलोनी निवासी नसीब ने बताया था कि वह विद्युत नगर के सामने बजाज ऑटो मोबाइल में काम करता है। वह अपने परिचित घिराय निवासी कुलदीप उर्फ ढिल्लू के साथ एक दुकान पर बैठा था। घटना वाली सुबह करीब 10 बजे पर 4-5 लोग गाड़ी में सवार होकर आए। दो व्यक्तियों के पास हथियार थे। उन्होंने उतरते ही कुलदीप व उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जान बचाकर भागे तो हमलावरों ने पीछा किया। इस दौरान कुलदीप की गोलियां लगने से मौत हो गई, जबकि वह घायल हो गया था।