हिसार। अब टीपी (टाउन प्लानर) व पुनर्वास स्कीम के तहत बसाई गई कॉलोनियों में प्लॉट के टुकड़े हो सकेंगे। शहरी निकाय मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है और इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इस नए नियम से शहर की दो दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों को फायदा होगा। हालांकि विभाग ने इसमें कुछ शर्तें भी लगा दी है।
बता दें कि अभी तक टीपी स्कीम व पुनर्वास स्कीम के तहत बसी कॉलोनियों में प्लॉट के टुकड़े करने की अनुमति नहीं थी। इस कारण से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन कॉलोनियों के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें प्लॉट के टुकड़े करने की अनुमति दी जाए।
इन कॉलोनियों को होगा फायदा
डीसी कॉलोनी, एमसी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, कृष्णा नगर, अग्रसेन कॉलोनी, प्रीति नगर, प्रेम नगर, छोटूराम कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, संत नगर, 12 क्वार्टर रोड पर ढाणी सोरगर, सूरजमल एनक्लेव व आनंद निकेतन टीपी स्कीम में हैं। हालांकि इनमें वे ही कॉलोनियां क्वालिफाई करेगी जो वर्ष 1980 से पहले की हैं। निगम प्रशासन की मानें तो इनमें से सूरजमल एनक्लेव व आनंद निकेतन वर्ष 1980 के बाद बसी थी। वहीं शहर में पुनर्वास स्कीम के तहत आठ मरला कॉलोनी, मॉडल टाउन, मडहट कॉलोनी बसाई गई थी।
यूं होगा कॉलोनीवासियों को फायदा
इस नियम के लागू होने से कॉलोनीवासियों को काफी फायदा होगा। इस नियम के लागू होने से प्रॉपर्टी मालिक अपनी संपत्ति के टुकड़े कर उसे बेच सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा हो सकेगा। मान लिजिए एक व्यक्ति के पास 300 वर्ग गज का प्लॉट है और वह अपनी आधी संपत्ति को बेचना चाहता है तो अब वह अपनी संपत्ति में से टुकड़े करके आधी संपत्ति को बेच सकता है, क्योंकि अब उसकी अलग से रजिस्ट्री हो जाएगी।
नगर निगम को भी होगा आर्थिक फायदा
इस नियम के लागू से नगर निगम की भी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि इन कॉलोनियों के लोग नक्शे पास करवाएंगे। इन कॉलोनियों में नई रजिस्ट्रियां होंगी, जिससे निगम को आय होगी।
अब टीपी व पुनर्वास स्कीम की कॉलोनियों में प्रॉपर्टी सब डिवाइड हो सकेंगी। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी फायदा होगा।
वीरेंद्र सहारण, डीएमसी, नगर निगम