हिसार। तीन साल पहले वर्ष 2022 के बहुचर्चित नितिन हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने दोषी अभिषेक उर्फ शेखू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
संतोष कुमारी पत्नी सोहनलाल ने पीएलए चौकी में शिकायत दी थी कि 16 मार्च 2022 की रात करीब 12:15 बजे वह अपने बेटे नितिन उर्फ धोला के साथ गली में कुत्ता घुमाने निकली थीं। उसी दौरान अभिषेक पुत्र प्रदीप निवासी पटेल नगर ने बेटे का रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध किया गया तो शेखू ने नितिन के पेट में छुरी घोंप दी। नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां से नितिन को हिसार के सीएमसी अस्पताल ले आए, जहां 22 मार्च को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा जोड़ते हुए आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह जमानत पर था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभिषेक को जेल भेज दिया गया।