हांसी। जिले में नए लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया के तहत 27 स्थानों पर राशन डिपो के लिए रिक्तियां जारी की गई हैं। इच्छुक पात्र 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज की जांच की जाएगी और नियमानुसार पात्र आवेदकों को नए राशन डिपो आवंटित किए जाएंगे।
जारी रिक्तियों में हांसी जिले के हांसी प्रथम, हांसी द्वितीय, नारनौंद ब्लॉक के गांवों और हांसी व नारनौंद नगर परिषद क्षेत्रों में कुल 27 डिपो उपलब्ध हैं। इनमें से 9 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जबकि शेष 18 डिपो सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं।
राशन डिपो आवंटित होने के बाद लाइसेंस फीस के रूप में 5,000 रुपये और सिक्योरिटी राशि के रूप में 20,000 रुपये जमा करवाने होंगे। ये दोनों राशियां एक बार जमा करनी होंगी और भुगतान नकद के बजाय ऑनलाइन चालान के माध्यम से किया जाएगा।
डिपो पर आने वाले राशन की कीमत का भुगतान भी डिपो संचालक ऑनलाइन करेगा। सरकारी कर्मचारियों, मौजूदा राशन डिपो लाइसेंस धारकों के परिवार के करीबी सदस्यों व स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पात्रता संबंधी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
इन गांवों और वार्डों में मिलेंगे राशन डिपो :
हांसी प्रथम ब्लॉक में बांडा हेड़ी, डाटा, ढंढेरी, गढ़ी, खेड़ी लोहचब, कुंभा, कोथ कलां, राखी खास और शेखपुरा में डिपो उपलब्ध हैं। हांसी द्वितीय ब्लॉक में बास अकबरपुर, भाकलाना, भाटोल रांगड़ान, धरमखेड़ी, जामनी खेड़ा और खेड़ा रांगड़ान में रिक्तियां हैं। नारनौंद ब्लॉक के भैणी अमीरपुर, खेड़ी रोज और राजपुरा गांवों में भी डिपो आवंटित किए जाने हैं। नारनौंद नगर पालिका के वार्ड 7, 14, 15 और 16 और हांसी नगर परिषद के वार्ड 19, 25, 26 और 27 में भी एक-एक डिपो की रिक्त है।
महिला आरक्षण के तहत भाकलाना, डाटा, गढ़ी, खेड़ी लोचब, कुंभा, राखी खास, नारनौंद के वार्ड 7 व 15 और हांसी के वार्ड 25 में एक-एक डिपो आरक्षित हैं।
आवेदन के लिए योग्यताएं
आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी बताया गया है। आवेदक के पास हरियाणा का निवास प्रमाणपत्र और परिवार पहचान पत्र भी होना चाहिए। संबंधित गांव या वार्ड का निवासी होना भी आवश्यक है।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण, 12वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और परिवार पहचान पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। दुकान के मालिकाना हक या किरायानामे और अन्य आवश्यक दस्तावेज की जरूरत भी पड़ सकती है। दस्तावेज की अंतिम सूची और पात्रता की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन एवं पोर्टल से करना जरूरी है।
किसी को नकद पैसे न दें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। डिपो का आवंटन नियमानुसार सही पात्र आवेदकों को ही किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं और लाइसेंस दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नकद रुपये न दें। निर्धारित लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी राशि का भुगतान ऑनलाइन चालान के जरिये ही किया जाना है। ऐसे में आवेदक किसी भी बिचौलिए के झांसे में आने से बचें और आवेदन के लिए केवल आधिकारिक माध्यम का इस्तेमाल करें।
- आजाद सिंह ओला, एएफएसओ, हांसी।