हिसार। जिले के एक गांव निवासी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने मंगलवार को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 10 नवंबर निर्धारित की गई है। शिकायत में जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोर्ट में ये केस वर्ष 2018 में फाइल करवाया था। शिकायत में बताया था कि उसके बेटे की शादी वर्ष 2002 में अन्य गांव निवासी युवती के साथ की थी। शादी के बाद दोनों को वर्ष 2005 में बेटा व 2007 में बेटी पैदा हुई थी। उसने गांव में ही एक सोसायटी बनाई हुई थी। शिकायत में बताया था कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने उसकी पुत्रवधू से संबंध बना लिए। इसका पता उसके बेटे को चला तो उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इस बीच सितंबर 2013 को उसकी पुत्रवधू ने मिट्टी का तेल डालकर स्वयं को आग लगा ली थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। उस दौरान मृतका के हाथ से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था।