हिसार। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी, बिजली, पेंशन और हाउस टैक्स सहित विभिन्न लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को सस्ता, सरल और समय पर न्याय मिलेगा।