हिसार। नगर निगम की स्वच्छता शाखा ने सोमवार को सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चालान अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने रेलवे रोड पर 7 दुकानदारों के चालान किए और उन पर 3500 रुपये जुर्माना लगाया। टीम ने दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक भी किया।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन व उपयोग पर रोक रहेगी।
इन आइटम पर लगा रखा है प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर यह प्रतिबंध लागू है।
ये होगी जुर्माना राशि
100 ग्राम तक-500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक-1500 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक-3000 रुपये
1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक-10 हजार रुपये
5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक-20 हजार रुपये
10 किलोग्राम से ज्यादा पर-25 हजार रुपये
रूबीना।- फोटो : mathura