हिसार। हिसार की एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने भैंस के पैसे न देने को लेकर हुए विवाद में 65 वर्षीय बुजुर्ग भलेराम के साथ मारपीट और जातिसूचक गाली देने के मामले में दौलतपुर निवासी संदीप को दोषी करार दिया और उसे छह माह की सजा सुनाई अदालत ने पुलिस जांच और पेश साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
फरीदपुर गांव निवासी 65 वर्षीय भलेराम ने शिकायत में बताया कि वह बीमार रहने के कारण अधिकतर समय घर पर ही रहता है और अपने गुजर-बसर के लिए गांव स्तर पर पशुओं की खरीद-फरोख्त करता है। 30 मार्च 2023 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, दौलतपुर की मुख्य शाखा गया। शाखा बंद मिलने पर वह पास की पीएनबी मित्र शाखा पहुंचा जहां उसे पेंशन खाते में पैसे न आने की जानकारी मिली।
बाहर निकलते ही संदीप ने उसे घेर लिया और भैंस के पैसे न देने का आरोप लगाते हुए जातिसूचक गालियां दीं। आरोपी ने हाथ में डंडा लेकर उसके के कंधे और हाथ पर वार किया और लात मारकर पास के नाले में गिरा दिया। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। उकलाना थाना पुलिस ने धारा 323, 506 आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।