हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने युवती और उसकी सहेली की फेक व आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दोषी प्रदीप को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 2.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव की युवती ने वर्ष 2024 में आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने उसकी और सहेली की फेक व आपत्तिजनक फोटो बना ली। आरोपी उसे धमकी दे रहा था कि उससे बात करे या होटल में मिलने आए नहीं तो फोटो वाला अकाउंट सार्वजनिक कर उसे बदनाम कर देगा। युवती को इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी मिली थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 21 नवंबर 2024 को आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर 2 साल की सजा सुनाई है।