हिसार। मोहला गांव निवासी तेजा को उसकी पत्नी अनीता की हत्या मामले में एडीजे रेनू राणा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तेजा को अदालत ने दो सितंबर को दोषी करार दिया था। सजा के लिए 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी। मामले के संबंध में बास थाना पुलिस ने 23 नवंबर 2017 को मृतका के उपचार के दौरान बयान दर्ज कर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अनीता ने बताया था कि 22 नवंबर 2017 को उसके पति तेजा से उसकी कहासुनी हो गई थी। तेजा ने उस पर तेल डालकर आग लगा दी थी। उपचार के दौरान अनीता की मौत हो गई थी। ब्यूरो