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Hisar News: युवक की गोली मारकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

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हिसार। जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने बुडाक गांव के संदीप की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में दोषी गांव के शेखर और प्रवीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोनों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में मृतक के चाचा राजकुमार की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने शेखर और प्रवीन के खिलाफ 29 सितंबर 2018 को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार सदर थाना पुलिस को दिए गए बयान में बुडाक निवासी राजकुमार ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। बड़े भाई रोशन का देहांत हो चुका है। उनका बेटा 26 साल का संदीप खेतीबाड़ी करता था और सतपाल गाड़ी चलाता है। घटना वाले दिन रिश्तेदार दीपक घर पर आया था। शाम 6 बजे किसी ने सूचना दी कि कृष्ण प्रणामी गोशाला के पास गांव का शेखर और प्रवीन दोनों संदीप के साथ झगड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर दीपक के साथ मौके पर पहुंचा तो शेखर संदीप से कह रहा था कि उसके कारण उसकी बहन की मौत हुई है। इसी दौरान दोनों ने पिस्तौल से संदीप पर फायर कर दिए। बाद में हमलावरों ने ईंट से संदीप के मुंह और सिर पर वार किया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी शेखर और प्रवीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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