हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने घर में घुसकर डंडों से हमला कर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में रावलवास कलां के संदीप, नरेंद्र और सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उनको दो दिन पहले दोषी करार दिया था। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 18 सितंबर 2020 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार रावलवास कलां के सुनील कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह रात को अपने चाचा जगदीश के घर गया था। मैं खाना खाने के बाद वहां से वापस अपने घर चला गया। रात 11:30 बजे चाचा के घर से शोर-शराबे की आवाज आई। मैं आवाज सुनकर वहां गया तो संदीप, नरेंद्र और सोनू मेरे चाचा पर डंडों से हमला कर रहे थे। वे उसे पकड़कर बाहर लाए और दोबारा डंडों से पीटा। जगदीश को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में लेकर आए। देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था।