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Hisar News: गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने हत्या के दोषी गांव मलापुर निवासी अनिल कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार अग्रोहा थाना पुलिस ने 15 जनवरी 2018 को हत्या व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली थी कि सिविल अस्पताल में राजेश को लाया गयाए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घाोषित किया है। पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किए। इसमें मलापुर निवासी कुलदीप ने बताया था उसके बड़े भाई राजेश भिवानी में शराब ठेके पर काम करता था। वह अपने घर आया हुआ था। गांव में चौपाल के पास दोस्त राजबीर के साथ बातचीत कर रहा था। इस बीच गांव का अनिल आया और राजेश से कहा कि तूने उसके चाचा भगत सिंह को थप्पड़ क्यों मारे थे। दोनों के बीच हाथापाई हुई तो राजबीर ने बीच बचाव कर दिया। थोड़ी देर बाद अनिल बंदूक लेकर आया और राजेश को गोलियां मार दी तब राजबीर ने दोनों को छुड़वा दिया। अनिल घर चला गया। वह कुछ देर बाद बंदूक लेकर आया। अनिल ने राजेश को गोलियां मारकर हत्या कर दी। संवाद
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