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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी गंगवा गांव निवासी रमेश कुमार को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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इस बारे में आजाद नगर थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में 27 नवंबर 2019 को आरोपी रमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। हत्या के बाद रमेश कुमार पुलिस थाने पहुंचा और जुर्म कबूल किया था। आरोपी ने बताया था कि उसकी शादी राजस्थान के चूरू की रहने वाली नीतू के साथ हुई थी। 19 मई, 2019 को उसके भाई राजू ने अपनी पत्नी और नीतू से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया। जमानत मिलने पर नीतू से अलग रहने लगे। वह भाई की आत्महत्या से आहत था। इस कारण उसने नीतू को जान से मारने की साजिश रची और मौका पाकर हत्या कर दी थी।
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