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Hisar News: सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के तीन हत्यारे को उम्रकैद

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने सेवानिवृत्त एएसआई रामधारी की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों मल्लापुर के इंद्र, चूरू के मनवीर और मंगाली के सौरभ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इंद्र और सौरभ पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मनवीर पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित पक्ष ने बताया था कि सौरभ से रामधारी के परिवार की पहले से रंजिश थी। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने 5 अगस्त 2019 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली सुरतिया गांव की कमलेश ने बयान देकर कहा था कि हम नौ बहने हैं। मैं सबसे छोटी हूं। मुझसे बड़ी आठ बहनें शादीशुदा हैं। मैं दसवीं कक्षा पास हूं। रात को मैं, बड़ी बहन रीतू, मां कृष्णा और पिता रामधारी घर पर थे। मेरे पिता बरामदे में चारपाई पर लेटे हुए थे। हम अंदर लॉबी में लेटे थे। करीब 10 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो मेरे पिता के पास तीन व्यक्ति खड़े थे। तीन आरोपियों ने मेरे पिता को गोलियां मारी थीं। गोलियों का आवाज सुनकर मैंने शोर मचाया तो वे भाग गए और मेरे पिता खून से लथपथ पड़े थे। शोर सुनकर मेरे चाचा यादराम व रामेश्वर आए। मेरा चाचा यादराम व चचेरा भाई अनूप मेरे पिता को वाहन में सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां पर मेरे पिता की मौत हो गई थी। आजाद नगर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच आरंभ की थी। उक्त मामले में अदालत ने तीनों दोषियों मल्लापुर के इंद्र, चूरू के मनवीर और मंगाली के सौरभ को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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