हिसार। बिश्नोई सभा के चुनाव होने तक सेवानिवृत्त डीआरओ कृष्ण लाल बिश्नोई को बिश्नोई सभा का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। वे तीन माह तक या इससे पहले चुनाव होने तक प्रशासक बने रहेंगे। अगर इस दौरान चुनाव नहीं होते हैं तो उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि स्टेट सोसायटी रजिस्ट्रार ने तीन माह के अंदर चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं।
सोसायटी एक्ट के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2013 के बाद बिश्नोई सभा हिसार का कोई चुनाव नहीं हुआ। स्टेट रजिस्ट्रार ने प्रदीप बेनिवाल के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन माह में चुनाव करवाने और सभा के संविधान में एक्ट के अनुसार संशोधन के निर्देश दिए थे। जनवरी 2020 में प्रदीप बेनिवाल को सभा के कथित तौर पर संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने हटा दिया था। बाद में मामला जिला रजिस्ट्रार और फिर स्टेट रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया था।
यह था मामला
रजिस्ट्रार कार्यालय को दी शिकायत में प्रदीप बेनिवाल ने कहा कि 2016 में बिश्नोई सभा हिसार के चुनाव में वे प्रधान बने और इसके बाद जुलाई 2019 में फिर से प्रधान निर्वाचित किए गए। 19 जनवरी 2020 को समाज के कार्यों की समीक्षा के लिए आमसभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों के साथ आए और उन्हें हटाने की घोषणा कर दी। शाम को कुलदीप बिश्नोई ने जगदीश कड़वासरा को प्रधान नियुक्त कर दिया था। उनका यह कदम कानून और सोसायटी के एचआआरएस एक्ट 2012 के खिलाफ है। मामले पर 18 जनवरी को स्टेट सोसायटी रजिस्ट्रार ने फैसला सुनाया था।
चुनाव होने तक रहेंगे प्रशासक
पूर्व डीआरओ कृष्ण लाल बिश्नोई को बिश्नोई सभा का प्रशासक नियुक्त किया गया है। वे तीन माह या इस बीच चुनाव होने तक प्रशासक बने रहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया भी वे ही शुरू करवाएंगे।
- इतबार सिंह बिश्नोई, जिला रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी, हिसार।