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खरीफ फसल नुकसान : 17849 एकड़ के लिए दिया जाएगा 17.81 करोड़ रुपये मुआवजा

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हिसार। जिले में बारिश-ड्रेन टूटने से हुए नुकसान का किसानों को 17.81 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विभाग ने केवल 8603 किसानों के 63063 एकड़ के नुकसान को ही सही माना है। इसमें 41172 एकड़ को 25 प्रतिशत तक नुकसान होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। 26 से 100 प्रतिशत नुकसान वाले केवल किसानों को केवल 17849 एकड़ का ही मुआवजा दिया जाएगा।
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किसानों का सत्यापन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने मुआवजे का आंकडा घोषित कर दिया है। राजस्व विभाग की ओर से सत्यापन के बाद यह मुआवजा जारी किया जाने पर मुहर लगाई गई है।

अगस्त महीने में भारी बारिश के बाद जिले में लाखों एकड़ फसल में खराब हो गई थी। प्रदेश सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे थे। इसमें जिले के 78614 किसानों ने 4 लाख 71 हजार एकड़ में नुकसान दिखाया।
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276 गांवों के लिए खोला था क्षतिपूर्ति पोर्टल
जिले के 276 गांवों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। प्रदेश सरकार ने बीमित किसानों को मुआवजे की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पटवारियों के जरिए सभी खेतों का नुकसान का सर्वे कराया गया। इसमें 8603 किसानों के 63063 एकड़ के नुकसान को ही सही माना गया है। इसके लिए 17 करोड़ 81 लाख रुपये का मुआवजा जारी तय किया गया है। जिन किसानों ने अपनी फसल की बीमा कराया था उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे किसानों को बीमा कंपनी की ओर से बीमा क्लेम दिया जाएगा। जिसमें किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का बीमा क्लेम देने का प्रावधान है। बीमा क्लेम को लेकर अभी क्रॉप कटिंग सर्वे का इंतजार किया जा रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट को आधार बना कर बीमा कंपनियों की ओर से क्लेम तय किया जाएगा।
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पोर्टल पर कितने आवेदन मिले थे
खंड गांव किसान -दर्ज एरिया
आदमपुर 30 -7964-40577
बालसमंद 19-6944-43315
बरवाला 28-10606-61754
बास 19-5620-37952
हांसी 43-15503-88574
हिसार87- 19285-11525
खेड़ी जालब 17-4785-28212
नारनौंद 18- 2905-20116
उकलाना 15-6216-35805
कुल 276- 7861- 471966
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नुकसान का दायरा -मुआवजा
0 से 25- 411720
25 से 33 10007955262
33 से 50 -2843-22388072
50 से 75 11876-118079307
76 से 1002128-29771762
कुल 17849 एकड़ 178194403



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मुआवजे का आकलन राजस्व विभाग की ओर से किया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों का सत्यापन करने के बाद अंतिम सूची तय होती है। बीमित किसानों को इस लिस्ट में नहीं लिया जाता। ऐसे किसानों को बीमा क्लेम दिया जाएगा। बीमा कंपनी की ओर से क्लेम दिया जाएगा।
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- डॉ. राजबीर सिंह, उप निदेशक, कृषि विभाग।
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