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Hisar News: चौकीदार हत्याकांड में जींद के कपिल को उम्रकैद, 1.50 लाख जुर्माना लगाया

Tue, 17 Mar 2026 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
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हिसार। शांति नगर स्थित गोशाला में चौकीदार की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने जींद निवासी दोषी कपिल उर्फ जितेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। दोषी को 1.50 लाख जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एचटीएम थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2023 को शिकायत के आधार पर आरोपी कपिल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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राजीव नगर (हाल किरायेदार देव वाटिका) निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बड़ा बेटा 40 वर्षीय योगेश उर्फ सोनू करीब चार वर्ष से शांति नगर स्थित श्री श्याम भगवान कृष्ण कपिल गोशाला में रात के समय चौकीदारी करता था। वहां उसके साथ राजीव नगर निवासी अमन और जींद निवासी कपिल उर्फ जितेंद्र भी रहते थे।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 22 अप्रैल 2023 को उन्हें सूचना मिली कि उसके बेटे योगेश की हत्या कर दी गई है। वह अपने परिवार के साथ गोशाला पहुंचे। वहां गेट के पास खून बिखरा था और पास में ही एक कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। योगेश के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और अधिक खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी।
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घटना के बाद से ही अमन और कपिल मौके से फरार थे। शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने 24 अप्रैल को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी अमन को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था।

अदालत की टिप्पणी....इस तरह का कृत्य समाज के लिए गंभीर खतरा :
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने योगेश उर्फ सोनू पर उस समय कुल्हाड़ी से हमला किया जब वह सो रहा था। आरोपी ने बेहद क्रूर तरीके से कई वार किए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह का कृत्य समाज के लिए गंभीर खतरा है और इससे आरोपी की आपराधिक मानसिकता भी झलकती है। वारदात के बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी के साथ एक वीडियो क्लिप बनाई और उसमें हत्या करने का दावा किया। उसने यह वीडियो मृतक के मोबाइल फोन पर भी भेज दिया। यह घटना आरोपी की मानसिकता और अपराध के प्रति उसके रवैये को दर्शाती है।
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