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Hisar News: शिविर में आमजन को दी कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी

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हांसी विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर में उपस्थित तहसीलदार अनिल कुमार व अन्य।
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हांसी। उपमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को बताया कि प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। जहां महिलाओं को एक ही छत के नीचे लीगल, मेडिकल और ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है।
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शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिसार की अधिवक्ता इंदु सैनी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओ, बच्चों व गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निशुल्क अधिवक्ता व वकील मुहैया करवाते हैं। कानूनी कार्रवाई में खर्च होने वाली राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाती है। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला चाहे वह ग्रहिणी हो या कामकाजी वह कानूनी मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क सहायता प्राप्त कर सकती है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, एससी एसटी समुदाय के सदस्य, मानसिक रूप से कमजोर, वरिष्ठ नागरिक, किन्नर समुदाय से संबंधित व्यक्ति व सालाना 3 लाख रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्ति भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिले में बने विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र देना होगा। तहसीलदार अनिल कुमार ने कहा कि विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर में आए आम नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जहां संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं से नागरिकों को अवगत करवाया।
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