फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hisar News: ढंढेरी हमले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, 6-6 हजार रुपये का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। गांव ढंढेरी में करीब 10 साल पहले हुए गंभीर मारपीट मामले में एडीजे अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने मंगलवार को दोषी विक्रांत, अमित और नरेश को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इससे पहले हांसी की जेएमआईसी गिरराज कोर्ट ने तीनों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हिसार अदालत में अपील दायर की थी।
विज्ञापन

अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत के फैसले में संशोधन कर सजा बढ़ा दी। तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोषियों की सजा बढ़ाने का आदेश दिया। इस मामले में सुमित्रा ने हांसी सदर थाने में शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया था कि उसकी शादी नरवाना में हुई है और उसके दो बच्चे गांव ढंढेरी में उसके माता-पिता के पास रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। 10 जुलाई 2015 को वह बच्चों से मिलने के लिए गांव आई हुई थी। शाम को वह और उसका भाई अजय खेत में खाद डालने के बाद घर लौट रहे थे। जब वे गांव के बस स्टैंड के पास पहुंचे तो पीछे से एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर अनुप, नरेश, अमित उर्फ मित सहित अन्य युवक वहां पहुंचे। आरोपियों ने आते ही गाली-गलौच शुरू कर दी। भाई अजय ने जब इसका विरोध किया तो अमित ने अपने हाथ में लिए कट्टे से हवाई फायर कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी गाड़ी से उतर आए। अनूप ने अपने हाथ में ली गंडासी से अजय के सिर के पीछे वार किया, जबकि अन्य ने लाठी-डंडों से गंभीर चोटें मारीं। सुमित्रा के शोर मचाने पर अजय का दोस्त यश मौके पर पहुंचा और उसे बचाया। घायल अजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें