हिसार जीआरपी थाने में तीन फरवरी 2018 को धारा 379 ए के तहत दर्ज एक मामले में दोषी सातरोड़ निवासी आरोपी अनूप को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। अनूप पर अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अनूप को अदालत ने 18 जनवरी को दोषी करार देते हुए सुनवाई के लिए फैसले को 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी। मामले के संबंध में हांसी के प्रेम नगर निवासी सतपाल ने हिसार जीआरपी थाना में सातरोड़ कलां अनूप के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
पुलिस को दी शिकायत में सतपाल ने बताया था कि तीन फरवरी 2018 को वह अपनी पत्नी रीटा के साथ गंगानगर पैसेंजर गाड़ी में सवार होकर रेवाड़ी से हांसी की तरफ आ रहा था। उस दौरान सातरोड़ के पास उनकी ट्रेन रुकने के बाद जैसे ही चलने लगी तो उस दौरान एक युवक ने उसका बैग उसकी पत्नी रीटा से छीन लिया। आरोपी युवक छीनाझपटी के बाद चलती ट्रेन से ही कूद गया। सतपाल ने बताया था कि उसने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और सातरोड़ पर ही उतरे और उस आरोपी युवक को दोबारा गाड़ी में चढ़ते समय काबू कर लिया। जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया था। सतपाल ने बताया था कि आरोपी द्वारा छीने गए बैग में 3400 रुपये नकद, एक गैस पासबुक, हरियाणा ग्रामीण बैंक की दो पासबुक, इलाहाबाद बैंक की तीन पासबुक और एक मोबाइल था। पुलिस जांच में आरोपी ने अपना नाम सातरोड़ कला निवासी अनूप बताया था।