महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने ढाणी पीरावाली निवासी भूप और सतबीर को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 1.55-1.55 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों को 21 जनवरी को दोषी करार दिया था।
मामले में अप्रैल 2019 को एक महिला ने हांसी महिला थाने में शिकायत दी थी कि नौ अप्रैल को वह अपने पति के साथ बाइक पर ढाणी केंदू जा रही थी। रात करीब नौ बजे नहर पुल पहुंचते ही ढाणी पीरावाली निवासी भूप और सतबीर ने उनकी बाइक रोककर उसके पति से मारपीट करनी शुरू कर दी। महिला ने आरोप लगाया था कि उस दौरान दोनों आरोपी उसे जबरन बाइक पर खेतों में ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों उसे किसी छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
किस धारा के तहत क्या सजा
धारा - सजा - जुर्माना - अतिरिक्त सजा
376 डी - 20 वर्ष - डेढ़ लाख रुपये - 6 माह
365 - 5 वर्ष - 5 हजार रुपये - एक माह
341 - एक माह
323 - छह माह