हरियाणा के जींद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की अदालत ने दहेज हत्या में पति, सास को दस-दस साल का कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ननद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव शेखपुरा सोनीपत निवासी महाबीर सिंह ने 11 सितंबर 2012 को पिल्लूखेड़ा थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी बेटी रेखा (25) की शादी गांव भंभेवा निवासी कुलदीप के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दस सितंबर को योजना के तहत रेखा के पति कुलदीप, ननंद कविता, सास फूलवती ने उसपर मिट्टी का तेल छिड़करकर आग लगा दी।
गंभीर हालत में रेखा को अस्पताल लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने महाबीर सिंह की शिकायत पर पति कुलदीप, ननंद कविता, सास फूलवती के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को सजा सुनाई गई।