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स्नेचर को अदालत ने सुनाई पांच साल कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा

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रेलवे स्टेशन पर यात्री का पर्स झपटने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार जीआरपी थाने के एएसआई राधेश्याम, एएसआई नरेश कुमार चार सितंबर 2018 को स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। सुबह करीब नौ बजे प्लेटफार्म नंबर-2 पर धुरी से सिरसा जाने वाली ट्रेन रुकी। इसी दौरान वहां पकड़ो-पकड़ो का शोर सुनाई दिया। एक लड़का भागता हुआ आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस कर्मियों ने काबू कर लिया। उसके पीछे भागकर आ रहे लड़के बरवाला के खरक पूनिया निवासी राममेहर ने बताया कि यह युवक उसका पर्स छीनकर भागा है, जिसमें उसके 1500 रुपये, आधार कार्ड व अन्य कागज हैं। काबू किए गए युवक ने अपना नाम धौला कुंआ हांसी निवासी मिट्ठू बताया। उसकी तलाशी ली गई तो उससे पर्स बरामद हुआ। पर्स से मिले आधार कार्ड व कागजों के आधार पर वह पर्स राममेहर का पाया गया। राममेहर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मिट्ठू के खिलाफ धारा 379ए के तहत केस दर्ज किया था।
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