हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अमानत में खयानत करने पर युवती के पति, सास और देवर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में महिला थाना पुलिस ने 2020 में दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन हड़पने, गर्भपात कराने, मारपीट व छेड़छाड़ करने का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में शहर में रहने वाली एक युवती ने बताया था कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। एक लेक्चरर से जान-पहचान हुई। विचार मिलने पर अलग-अलग जाति के होने के बावजूद शादी करने का फैसला किया था। दोनों ने परिवार वालों को बताया तो वे शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद पति, सास व देवर ने दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद युवती ने पुलिस में केस दर्ज कराया था।