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पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला पति दोषी करार

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हिसार। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने आरोपी कन्हैया लाल निवासी लोहा रतनगढ़ (राजस्थान) को दोषी करार दिया है। अदालत उक्त मामले में वीरवार को सजा सुनाएगी। इस संबंध में 11 दिसंबर 2020 को शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में राजस्थान जिले के हनुमागढ़ के चक निवासी अजय ने बताया था कि उसकी बहन विद्या की शादी वर्ष 2006 में चूरू जिले के लोहा गांव के कन्हैया लाल के साथ की थी। कन्हैया लाल नशे का आदी था। इस कारण वह बहन से अक्सर मारपीट करता। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई। दो साल पहले वे हिसार के विकास नगर में झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे। यहां भी जीजा बहन से मारपीट करता। 10 दिसंबर को रिश्तेदार अशोक ने फोन कर सूचना दी कि विद्या ने फंदा लगा लिया है और कन्हैया अपने रिश्तेदारों के साथ शव को लोहा गांव ले गया है। पता चलने पर रतनगढ़ पुलिस थाना में शिकायत दी। पुलिस लोहा गांव पहुंची और विद्या के शव को कब्जे में ले रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। रतनगढ़ पुलिस ने हिसार शहर थाना पुलिस से संपर्क किया और 11 दिसंबर 2020 को शहर थाना में कन्हैया लाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
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