हिसार। पटेल नगर के पार्क में घूम रहे मुकेश की छुरी से वारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत वीरवार को दोषी पटेल नगर निवासी विजय उर्फ मुर्गी, अजय, हैपी, सुनील और शास्त्री नगर निवासी सुमित उर्फ गंजा को सजा सुनाएगी। इस संबंध में पटेल नगर निवासी दीपक ने 22 अगस्त 2015 को सिविल लाइन थाना पुलिस में शिकायत दी थी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पटेल नगर निवासी दीपक ने बताया था कि वह कचहरी में टाइपिंग करता है। 21 अगस्त को रात करीब साढ़े 10 बजे भाई मुकेश के साथ पार्क में घूम रहा था। इसी दौरान सुमित उर्फ गंजा लोहे की रॉड और सुनील, अजय, हैपी और विजय छुरी लेकर आए और गाली गलौज करने लगे। जब मुकेश ने विरोध किया तो सुनील, अजय, सुमित और विजय ने उसे पकड़ लिया और हैपी ने उसके पेट में छुरी से वार किया। बीच बचाव करने आए विजय को भी चोटें मारी। घायल मुकेश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामले में पीएलए पुलिस चौकी ने हत्या, मारपीट और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। दीपक ने पुलिस बयान में बताया था कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था।