हिसार। नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने के आरोपी रोहतक जिले के गांव मदीना निवासी अमित उर्फ लक्की को एडीजे सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 7 साल की सश्रम कारावास और 53 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एचटीएम थाने में 8 दिसंबर 2020 को पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी किराये के मकान पर रहता था। अप्रैल 2017 में घर पर अकेली होने पर उसने घुसकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो-वीडियो बनाए। वायरल धमकी देकर एक लाख रुपये ऐंठ लिए। परिवार ने शादी का रिश्ता तय किया लेकिन आरोपी ने होने वाले दूल्हे को वीडियो भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया। बेइज्जती के डर से कहीं और शादी की, फिर भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिला अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई।