हिसार। 54 करोड़ रुपये की जीएसटी अनियमितता से जुड़े चर्चित फ्यूचर मेकर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी राधेश्याम को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पत्नी की सर्जरी के लिए अस्थायी राहत दी जा रही है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि आरोपी को हिसार की सेशन कोर्ट में जमानत बांड भरने के बाद रिहा किया जाए।
अदालत ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की अटैच संपत्तियों और बैंक खातों का पूरा ब्यौरा अतिरिक्त हलफनामे में पेश किया जाए, ताकि सरकारी राजस्व और पीड़ितों के हित सुरक्षित रह सकें। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। इससे पहले 27 अप्रैल को हिसार कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी राधेश्याम ने कोर्ट में सरेंडर किया जहां से उसे केंद्रीय कारागार-2 भेज दिया गया। अधिवक्ता ने बताया इसी मामले में सीजेएम राजीव की अदालत में 11 मई को सुनवाई तय की गई है। राधेश्याम को पहले पत्नी के इलाज के आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी। कंपनी के एमडी बंसीलाल पहले से ही केंद्रीय कारागार में बंद हैं।