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Hisar News: गांजा तस्कर ट्रक चालक को 10 साल की सजा

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश के एटा निवासी ट्रक चालक सुभाष चंद्र को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत ने वीरवार को उसे दोषी करार दिया था। इस संबंध में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने 16 अगस्त 2020 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस की टीम जिंदल पुल के पास गश्त पर थी। सूचना मिली कि ट्रक चालक सुभाष वासी सदरपुर जिला एटा (उत्तर प्रदेश) अपने ट्रक में गांजा लेकर आया है और जिंदल फैक्टरी के पास पुल के नीचे बेचने की फिराक में खड़ा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को शक के आधार पर पकड़ा। ट्रक की तलाशी ली तो केबिन की छत पर छह कट्टे मिले, जिनमें करीब 140 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी सुभाषचंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। संवाद
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