हांसी। नारनौंद में बरात पर हमला करने के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उनपर 1500 रुपये का जुर्माना व पीडित को 20 हजार रुपये का मुआवजा देने के लिए भी आदेश दिया।
मामले की जानकारी देते हुए वकील गौरव सैनी ने बताया कि नारनौंद में फरवरी 2022 में रोहतक निवासी 23 वर्षीय विकास अपने दूर के रिश्तेदार सतबीर की बारात में शामिल हुआ था। इस दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया था। जिसमें विकास को सिर में गहरी चोटें पहुंची थी। इस पर पुलिस ने पवन, गौरव, कर्ण व विनोद पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने चोरों को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये पीड़ित को देने होंगे। चारों के कुल 80 हजार रुपये पीडित को मिलेंगे। यह उसके उपचार के दौरान हुए खर्च को लेकर दिए जाएंगे।