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Hisar News: लड़ार्ड-झगड़े के मामले में ढाणी पाल के सरपंच समेत चार को सुनाई एक-एक साल की सजा

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हिसार। सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने लड़ाई-झगड़े के करीब छह साल पुराने मामले में दोषी ढाणी पाल के सरपंच सुरेंद्र कुमार, सत्यवान, विक्रम और ढाणी बुखारी के प्रदीप को एक साल की सजा सुनाई है। सजा के अलाव चारों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में शहर थाना हांसी में 26 अगस्त 2016 को हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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डीडीए जोगीमणी शर्मा ने बताया कि हांसी शहर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में जींद जिले के भोगरा निवासी युद्धवीर ने बताया था कि हांसी में ठेके लिए हुए है। मैं ऑफिस में बैठकर कैश संभालता हूं। 25 अगस्त 2016 को मेरा दोस्त राखीखास निवासी अंकुश, बड़छप्पर निवासी खेतूराम और धर्मखेड़ी निवासी दीपक आए हुए थे। शाम करीब सात बजे चारों बोलेरो में बैठकर गोदाम से दयाल कॉलोनी जा रहे थे। जब सिसाय मार्ग पर पहुंचे तो रास्ते में 15-20 युवक खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। इस दौरान सत्यवान, विक्रम और अन्य हाथों में लोहे की रॉड और डंडे लिए हुए थ। हमलावरों ने पहले गाड़ी के शीशे तोड़े उसके बाद हम पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर घायल कर दिया। बाद में मौके से फरार हो गए। दोस्तों ने घायल हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में परिजन निजी अस्पताल में ले गए। इस मामले में सेशन जज ने ढाणी पाल के सरपंच सुरेंद्र कुमार, सत्यवान, विक्रम और ढाणी बुखारी के प्रदीप को एक-एक साल की सजा और 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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