पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बनने के लिए आखिरी मौका अभी भी है। महज पांच रुपये शुल्क देकर मतदाता बन सकते हैं। हालांकि मतदाता बनने के लिए आखिरी तीन दिन ही शेष हैं। जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी कार्यालय में 19 नवंबर तक मतदाता बनने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
इन तीन दिन में आवेदन करने वालों को पंचायत चुनाव में मतदान का मौका मिल जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव अधिसूचना जारी होने के चार दिन बाद तक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने 15 दिसंबर को चुनाव अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार हिसार जिले में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक खंड विकास पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध मतदाता आवेदन को भरकर जमा करा सकते हैं। आवेदन की दोहरी प्रति जमा करानी होगी। दोनों प्रतियों में आवेदक को पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। दो अनिवार्य प्रमाण पत्र लगाने होंगे, जिसमें एक आयु और दूसरा रिहायशी प्रमाण पत्र है।
आयु के लिए मान्य प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
दसवीं की मार्कशीट की प्रति
स्कूल जन्म रिकॉर्ड की प्रति
बोर्ड की ओर से जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट की प्रति
निवास स्थान के लिए मान्य प्रमाण पत्र
बैंक, किसान पासबुक, डाकघर की पासबुक
राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर रिटर्न
पानी, बिजली, टेलीफोन बिल
पांच रुपये देने होंगे
आवेदक को अपने आवेदन की प्रति लघु सचिवालय में पहली मंजिल स्थित डीडीपीओ कार्यालय में जमा करानी होगी। यहां आवेदक को 5 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। आवेदन की जांच के बाद इसे मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।
आयोग के निर्देश के अनुसार 15 दिसंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसकी आयु 18 वर्ष हो गई है तो वह मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। 19 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। - नरेश पकंज, डीडीपीओ हिसार
नए मतदाताओं की पूरक सूची होगी तैयार
हर एक खंड के लिए अलग-अलग पूरक सूची तैयार की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद इन नामांकनों को खंड स्तर पर भेजा जाएगा।
आयु और रिहायशी प्रमाण पत्र की जांच के बाद उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मतदान से पहले पहले खंड स्तर पर पूरक मतदाता सूची भेजी जाएगी, जिसमें नए मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।