स्वच्छता को लेकर बैठक लेते निगम आयुक्त नीरज ।
हिसार। नगर निगम क्षेत्र में गीला-सूखा कचरा अलग नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का चालान किया जाएगा। कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकते हुए पाया गया तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। खुले में गोबर डालने वालों पर भी चालान होंगे। इन जुर्माने की राशि न जमा करने पर इसे संबंधित व्यक्ति के प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ा जाएगा। यह निर्णय निगमायुक्त नीरज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
नगर निगम के मुख्य सभागार में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य के संबंध में निगमायुक्त नीरज ने बताया कि तीन महीने पहले शहर के सभी वार्डों में इस कार्य की शुरुआत की गई थी। अब तक टीम की ओर से लोगों को कचरे के सही तरीके से सेग्रीगेशन यानी गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकांश घरों में लोग कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में एकत्रित कर रहे हैं लेकिन कुछ घरों में अब भी सेग्रीगेशन का पालन नहीं किया जा रहा।
स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। निगमायुक्त ने कहा कि अगर किसी घर में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं किया जाता तो उस पर पहली बार 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का चालान किया जाएगा। इसके अलावा सड़क पर कचरा फेंकने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना होगा। जुर्माना न जमा करने पर यह राशि प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खुले में पशुओं को गोबर डालने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निगमायुक्त ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य कर रही वी वायस और करणी कॉर्पोरेशन एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें यह बताया जाए कि कितने घरों से नियमित रूप से कचरा एकत्रित हो रहा है और कितने घर इस व्यवस्था से अभी जुड़े नहीं हैं। साथ ही कचरा सेग्रीगेशन की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
खुले में कचरा जलाने और डालने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
नगर निगम की टीमों ने खुले में कचरा डालने और स्वच्छता नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। एएसआई राहुल सैनी, राहुल पंवार और रोहित ने ज्योति पूरा मोहल्ले के पास एक दुकानदार पर 5 हजार रुपये का चालान किया। इसके अलावा एएसआई कपिल ने कैमरी रोड पर खुले में कचरा जलाने पर एक व्यक्ति पर 5 हजार रुपये का चालान किया।