हिसार। जिला अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी अनिल की रेगुलर बेल याचिका को खारिज कर दी है। अनिल, जो जाखोड़ खेड़ा गांव का रहने वाला है, बीते करीब दो वर्षों से जेल में बंद है। उसने 3 अक्तूबर को नियमित जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर वीरवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद एडीजे दयानंद भारद्वाज की अदालत ने बेल याचिका को खारिज कर दिया। अनिल के वकील ने बताया कि अब हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
यह मामला 13 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ था, जब पुलिस ने बिठमड़ा के तीन युवकों मोहित, गुरमीत और चमन को एक आयशर कैंटर से 3 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अनिल का नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।