हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में पकड़े गए पाबड़ा निवासी सुनील को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 23 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने पाबड़ा निवासी सुनील के खिलाफ 14 मई 2020 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में पुलिस की स्पेशल टीम के एएसआई इंद्र सिंह ने बताया था कि वह 14 मई 2020 को टीम एएआई रामदिया, एचसी सुभाषचंद्र, सूरजभान और सिपाही अनिल बरवाला चुंगी के पास गश्त पर थे। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि पाबड़ा गांव निवासी सुनील नशा तस्करी करता है और आंबेडकर बस्ती में नशा खरीदने के लिए आया है। सूचना के आधार पर टीम के साथ आंबेडकर बस्ती गए। वहां पर एक युवक पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा। शक के आधार पर युवक को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वह आंबेडकर बस्ती से नशा खरीदा है। शहर थाना पुलिस ने सुनील के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ की थी। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया है। 23 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।