फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hisar News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी ड्राइंग टीचर को 10 साल की कैद

Tue, 04 Mar 2025 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने बंधक बनाकर छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइंग टीचर राजबीर को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 36,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अदालत ने 25 फरवरी को राजबीर को दोषी करार दिया था। इस संबंध में हांसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2021 को ड्राइंग टीचर राजबीर के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था।
पीड़ित पक्ष के वकील रजन कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि 2015 में सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। ड्राइंग टीचर राजबीर उस पर गलत नजर रखता था। चाॅकलेट, टाॅफी, पेन और पेंसिल देने के बहाने अकेले में छेड़छाड़ करता था। जब वह दसवीं कक्षा में थी तो आरोपी टीचर ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

पीड़िता ने बताया कि 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर उसे अपनी स्कूटी पर बैठा कर खेत में ले गया और कोठे में चार घंटे बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाए व अप्राकृतिक यौन शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि जब उसका भाई उसे खाेजते हुए पहुंचा तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें