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Hisar News: डोडापोस्त तस्करों को दस-दस साल कैद की सजा

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हिसार। करीब सवा पांच साल पूर्व 75 किलोग्राम डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किए गए जांडली खुर्द गांव निवासी सुनील व कैथल के सोगरी गांव निवासी अशोक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दस-दस साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में सजा की अवधि दो-दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।
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इस बारे में बरवाला पुलिस ने 21 दिसंबर, 2017 को स्पेशल स्टाफ के एसआई महेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। एसआई महेंद्र सिंह ने बताया था कि वे टीम के साथ गश्त के दौरान ढाणी प्रेम नगर के बस अड्डा के नजदीक नेशनल हाईवे पर मौजूद थे। वहां बरवाला की तरफ से एक आई-20 गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस को देख कर गाड़ी चालक अचानक वापस मोडऩे लगे।
पुलिस द्वारा गाड़ी को रुकवा कर चालक सीट पर बैठे युवक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जांडली खुर्द का सुनील और कंडक्टर साइड पर बैठे युवक ने अपना नाम कैथल के सोगरी का रहने वाला अशोक बताया। तलाशी के दौरान गाड़ी में पांच कट्टे प्लास्टिक में कुल 75 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ।
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