किसान की लाठियों से हमला करके हत्या करने वाले 11 लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है, जुर्माना नहीं भरने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
गांव जोड़कियां में हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अदालत हत्यारों को कितनी सजा सुनाती है, ये जानने के लिए जोड़कियां से सैकड़ों ग्रामीण अदालत पहुंचे। न्यायिक गारद ने किसान कृपाल सिंह को मौत के घाट उताने वाले 11 हत्यारोपियों को अदालत में पेश किया। इसके बाद सजा को लेकर बचाव पक्ष के वकील ने अंतिम बहस शुरू की। बचाव पक्ष ने न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता से कहा कि दोषियों की सजा में नरमी बरती जाए। कटघरे में खड़े हत्यारों ने भी न्यायाधीश में सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई। अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला लिखाना शुरू किया। इसी दौरान कटघरे में खड़े कातिलों के सांसें गले में अटकी रही। कुछ देर बाद न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते हुए हत्यारों की आंखें नम हो गई और इन्हें पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
यह है पूरा मामला
11 फरवरी 2013 को थाना नाथूसरी चोपटा क्षेत्र के गांव में किसान कृपाल सिंह का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसी के चलते उक्त लोगों ने लाठियों से पीट-पीटकर कृपाल सिंह को अधमरा कर दिया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र प्रमोद कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कृपाल सिंह की हत्या के आरोप में दलीप सिंह निवासी जोड़किया, राजू, लीलराम निवासी खारियां, दलबीर सिंह, बुधराम, जरनैल सिंह निवासी सुलतान पुरिया, राकेश निवासी सुलतान पुरिया, वेद प्रकाश, गुलाब निवासी झिड़ी, सुखदेव निवासी बालासर व नरेश बागड़ी निवासी मंगालिया के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने चार आरोपियों को तो जल्द गिरफ्तार कर लिया लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को जल्दी सफलता नहीं मिली। बाकि बचे सात हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीण व पीड़ित परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक से मिले। आखिरकार बीस दिनों बाद पुलिस ने सभी हत्यारों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत में चार साल तक ये मामला चला।
ये थे हत्या में शामिल
दलीप सिंह निवासी जोड़किया, राजू निवासी जोधकां , लीलराम निवासी खारियां, दलबीर सिंह निवासी जोड़कियां, बुधराम निवासी जोड़किया, जरनेल सिंह निवासी सुलतान पुरिया, राकेश निवासी सुलतान पुरिया, वेद प्रकाश, गुलाब निवासी झिड़ी, सुखदेव निवासी बालासर व नरेश बागड़ी निवासी मंगालिया।
इस अपराध में इतनी मिली सजा
हत्या: उम्र कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना, न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास।
अपमान जनक शब्द करने पर: तीन-तीन साल कैद, तीन=तीन हजार जुर्माना, न भरने पर एक महीना अतिरिक्त कारावास।
घातक हथियारों से पांच से ज्यादा लोगों द्वारा हमला करने पर: एक-एक साल कैद व एक-एक हजार जुर्माना, न भरने पर एक महीना अतिरिक्त कारावास।