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Hisar News: विशाल मेगामार्ट को सील करने के बाद खाली हाथ लौटे ग्राहक

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हिसार। दिल्ली रोड स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स सनसिटी के बेसमेंट का कॉमर्शियल उपयोग करने के चलते विशाल मेगामार्ट को सील किए जाने के बाद शुक्रवार को खरीद करने पहुंचे लोग खाली हाथ लौटते दिखाई दिए। नगर निगम ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में शपथ पत्र जमा किया है जिसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बेसमेंट को सील किया गया है।
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फतेहाबाद जिले के गांव काजलहेड़ी निवासी याचिकाकर्ता विकास ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेशों को 8 महीने तक लटकाया गया था। उन्होंने 2003-04 में स्वीकृत मानचित्र संख्या 178 के अनुसार शिकायत की थी कि इस भवन के बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जाना था, लेकिन यहां विशाल मेगामार्ट का शोरूम चलाया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने नगर निगम को इस अवैध कॉमर्शियल गतिविधि को सील करने का आदेश दिया था।
तीन बार नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका दिया
निगम के कार्यकारी अभियंता जयबीर डूडी ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बावजूद सनसिटी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओर नोटिस कर जवाब मांगा गया था। कंपनी को तीन बार नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका दिया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे। 16 अप्रैल को इन आदेशों की पालना करते हुए बेसमेंट को सील किया गया है।
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