हरियाणा के हिसार में जिला सत्र एवं न्यायाधीश रेणु राणा की अदालत ने रेड स्क्वेयर मार्केट में महिला से 80 हजार रुपये छीनने के मामले में दोषी ढाणी खान बाहदुर निवासी दीपक और सागर को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देने पर छह छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 11 मार्च को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस संबंध में डोगरान मोहल्ला पुलिस चौकी में सैनियान मोहल्ला निवासी किरण ने 8 मार्च 2021 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार किरण ने शिकायत में बताया था कि वह 8 मार्च को अपनी बेटी वर्धना के साथ रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित सिंडिकेट बैंक में आई थी। यहां पर बीमा के 80 हजार रुपये निकलवाए। इसके बाद जब वह घर जा रही थी तो दो युवक आए और रुपये से भरा पॉलिथीन छीन फरार हो गए। पुलिस ने किरण की शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ छीना-झपटी का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।