एडीजे अलका मलिक की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी सगी भतीजी के साथ दुराचार करने के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 3 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 7 जून को आदमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़ित ने बताया था कि जिस वक्त उसके साथ पहली बार दुराचार हुआ तो घर पर कोई नहीं था।
पिता बीमार थे और मां पिता की देखभाल के लिए अस्पताल में थी। घर पर मिस्त्री काम कर रहे थे। चाचा ने आते ही छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
आरोप था कि चाचा ने जबरदस्ती दुराचार कर डाला। पूरे मामले के बारे में घर में काम कर रहे मिस्त्रियों को भी पता चल गया। उन्होंने उसकी मां के पास कॉल कर मामले की सूचना दी।
पिता बीमार होने के कारण वे अस्पताल से नहीं आ सकी। जब शाम को दोबारा वह अपनी दादी के पास सोने के लिए गई तो आरोपी चाचा ने फिर उसने दुराचार किया।
किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया। इस मामले में 3 दिसंबर को कोर्ट दोषी को सजा सुनाएगी।