हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने हांसी की कृष्णा कॉलोनी में रहने वाली साध्वी कमला की हत्या कर लूटपाट करने के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी न्यू सुभाष नगर वासी अनिल, इंद्रा कॉलोनी निवासी बसंत और रवि पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में हांसी शहर थाना पुलिस ने 16 सितंबर 2016 को हत्या कर लूटपाट का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना हांसी में दी गई शिकायत में ढाणी मेहंदा निवासी दलबीर ने बताया था कि उसकी बहन कमला हांसी की कृष्णा कॉलोनी में अकेली रहती थी और उसने भगवा वाणा धारण किया हुआ था। घटना वाले दिन लीला राम फौजी ने फोन कर बताया कि बहन के घर का दरवाजा खुला है और घर के अंदर से बदबू आ रही है।
सूचना मिलने पर वह अपने भाई रामेश्वर, धर्मबीर, राजेश, विकास और अन्य के साथ मौके पर पहुंचा तो उसकी बहन का शव अर्धनग्न हालत में चारपाई पर पड़ा मिला। दोनों पांव रस्सी से बंधे थे। घर से नकदी और सोने के जेवरात गायब मिले।
आरोप था कि चोरों ने हत्या करने के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाद में सीआईए टीम ने आरोपी अनिल, बसंत और रवि को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।