फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बुजुर्ग की हत्या के जुर्म में एक को आजीवन कारावास

Fri, 15 Jul 2016 11:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
विज्ञापन
अदालत का फैसला
विज्ञापन
सेशन जज कमलकांत की अदालत ने हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में शुक्रवार को गांव सीसवाला के सोमबीर को उम्रकैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन


आदमपुर थाना पुलिस ने इस बारे में 28 अप्रैल 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाली रात सोमबीर गांव सीसवाल की युवती सुमन की ढाणी में पहुंचा था। उसने वहां सुमन और उसके नन्हे बेटे संदेश से मारपीट की थी। यही नहीं सुमन के पिता सुरजीत को नुकीले हथियार से वारकर मार डाला था। उसने बुजुर्ग के पैर रस्सी से बांधकर शव बिजली घर की दीवार के पास फेंक दिया था। सीसवाल के सुभाष ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 10 साल पहले उसकी बहन सुमन की शादी राजकुमार के साथ हुई थी।

सुमन को बेटा संदेश और बेटी सानिया हुए। उसकी बहन सुमन और बहनोई राजकुमार बच्चों के साथ उनके गांव सीसवाल में रहते आए हैं। उसका बहनोई एक साल पहले बेटी सानिया को लेकर वहां से चला गया था। आठ महीने पहले सीसवाला का सोमबीर उसकी बहन सुमन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
विज्ञापन


तब उसके पिता सुरजीत ने सोमबीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई थी। डेढ़ महीने बाद उसकी बहन लौट आई थी। सोमबीर ने कानूनी कार्रवाई कराने से रंजिश मानकर उसके पिता की हत्या कर दी और बहन व भांजे को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने नामजद के खिलाफ हत्या, शव खुर्द करने और मारपीट का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें