हत्या प्रयास के जुर्म में चार को सात साल की कैद
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एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या प्रयास के जुर्म में गांव बालसमंद के अशोक, ज्ञानपुरा के सुनील उर्फ शीनी, खरक पूनिया के संदीप और प्रताप को सात-सात साल की कैद और हरेक को 12 हजार 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
हर्जाने की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़ित प्रदीप और 10 हजार रुपये पीड़ित सरजीत को दिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर चारों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पुलिस ने इस संबंध में 26 जनवरी 2013 को केस दर्ज किया था। वारदात वाले दिन बालसमंद के प्रदीप और सरजीत को तेज धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। एक आरोपी ने देसी कट्टे से उन पर गोली चलाने का प्रयास किया था, मगर मिस फायर हो गया था।
बालसमंद के सरजीत ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह और प्रदीप गांव में ही देसी शराब के ठेके के कारिंदे हैं। वारदात वाली रात वह और प्रदीप ठेके के पास खड़े थे। तभी उनके गांव का अशोक, उसके मामा का लड़का ज्ञानपुरा का सुनील उर्फ शीनी देसी कट्टा लेकर आए थे।
कुछ अन्य युवकों के हाथ में तेज धारदार हथियार और डंडे थे। आरोप है कि उन्होंने हमला कर दिया और शीनी ने देसी कट्टे से गोली चलाने का प्रयास किया, मगर मिस फायर हो गया और गोली नहीं चली। हमला करने के बाद हमलावर धमकी देते हुए बोलेरो में फरार हो गए। उन पर रंजिशन हमला किया गया था। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।