एडीजे अलका मलिक की अदालत ने साढे़ आठ साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में बैंक कॉलोनी निवासी स्केटिंग कोच अशोक तंवर को शुक्रवार को पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था।
सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 21 अप्रैल 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी रिश्तेदार की साढे़ आठ साल की बच्ची के साथ कोच ने छेड़छाड़ की। महिला ने बताया था कि उसका चार साल का बेटा रेडक्रॉस भवन में कोच अशोक तंवर से स्केटिंग सीखने जाता है।
उनके यहां इन दिनों रिश्तेदार आए हुए हैं। उनकी साढे़ आठ साल की बच्ची भी चार दिन पहले स्केटिंग की क्लास लगाने बेटे के साथ गई थी। उनका बेटा क्लास के लिए जाने लगा तो दूसरी बार बच्ची को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया। बच्ची ने छेड़छाड़ की पूरी बात रिश्तेदार महिला को बता दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
बच्ची बोली थी, सर गंदे हैं, नहीं जाऊंगी
इस मामले के बाद बच्ची ने स्केटिंग क्लास में जाने से इनकार कर दिया था। बच्ची से जब न जाने का कारण पूछा तो वह सहम गई और बोली कि वह क्लास में नहीं जाएगी, सर गंदे हैं। रिश्तेदारों ने बच्ची से सारी बात पूछी तो उसने बता दिया कि जब पहले वह वहां गई थी तो सर ने उसके साथ गलत हरकत की थी। बच्ची की बात सुनने के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। सिविल लाइन पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था।