न्यायिक दंडाधिकारी इंदुबाला की अदालत ने एक महिला को मारपीट कर घायल करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में शिव कॉलोनी के सुमित को छह महीने की कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस बारे में 9 अप्रैल 2013 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन शिव कॉलोनी के पास की ढाणी की महिला सुमन मायके सीसवाल से आई थी। वह पैदल ढाणी में जा रही थी। महिला सुमन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वहां रास्ते में चार-पांच लड़के नहर में नहा रहे थे।
उसने एक लड़के को निर्वस्त्र होकर नहाने से रोका था। तब लड़के ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था और उसके मुंह पर थप्पड़, लात, घूसे मारे थे। वह महिला के सिर में रोड़ा मारकर फरार हो गया था। महिला ने बताया था कि और लड़कों ने हमलावर लड़के का नाम सुमित वासी शिव कॉलोनी बताया था। बाद में महिला को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में दाखिल कराया था।
सिटी थाना पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।