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मुंह बोले मामा के रेप से प्रेगनेंट छात्रा

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
शहर की आईटीआई की 19 साल की एक छात्रा मुंहबोले मामा के रेप करने से गर्भवती हो गई थी। छात्रा ने कोर्ट से परमिशन लेकर सिविल अस्पताल में शुक्रवार को चार महीने का अबॉर्शन करा दिया। लेडी डॉक्टर ने गर्भपात के बाद भ्रूण पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस दयानंद कॉलोनी निवासी आरोपी सुखविंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है।
सिविल लाइन पुलिस ने अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई थी। जांच में वह गर्भवती मिली थी। उसके बाद छात्रा ने न्यायिक दंडाधिकारी आशीष शर्मा की अदालत में गर्भपात की अनुमति मांगी थी। अदालत ने पिछले शुक्रवार को पुलिस को आदेेश दिए थे कि वह पीड़िता को सिविल अस्पताल में लेकर जाए और महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से यह जांच कराए कि कितने महीने का गर्भ है और गर्भपात से पीड़िता की जान को खतरा तो नहीं। इस पर पुलिस ने पीड़िता की सिविल अस्पताल में जांच कराई। लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर बताया कि गर्भपात किया जा सकता है। पुलिस ने अदालत में वह रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने रिपोर्ट देखकर गर्भपात की अनुमति दे दी। परिजन पीड़िता को सुबह सिविल अस्पताल में ले गए। वहां डॉ. अनीता बंसल की टीम ने उसका गर्भपात कराया। पीड़िता 16 हफ्ते पांच दिन की गर्भवती थी।
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यह है मामला
छात्रा ने पुलिस को बताया था कि दयानंद कॉलोनी का 43 वर्षीय सुखविंद्र उनका पुराना जानकार है। वह उसे मामा कहकर बुलाती थी। वह आईटीआई में पढ़ने आती थी। वह तीन लड़कियों के साथ सुखविंद्र के पीजी में रहने लगी थी। नवंबर में तीनों लड़कियां घर चली गई थीं। सुखविंद्र ने अकेली पाकर उसे बुलाया था और नशीला पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी। वह बेहोश हुई तो उसने दुष्कर्म किया था। मुझे होश आया तो वह बोला था कि तुमने यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। वह डर गई थी। सुखविंद्र की हरकतों से तंग होकर छात्रा ने 29 जनवरी को फोन कर अंबाला में रहे परिजनों को आपबीती बताई थी। अंबाला पुलिस ने 27 फरवरी को जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला सिविल लाइन थाना में ट्रांसफर कर दिया था। जीरो एफआईआर तीन मार्च को यहां पहुंची थी।
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छात्रा ने कोर्ट में गर्भपात की याचिका लगाई थी। अदालत ने उसे गर्भपात की अनुमति दे दी। उसके आधार पर युवती का गर्भपात हुआ है। पुलिस ने भ्रूण कब्जे में ले लिया है।
-मनोज कुमार, एसएचओ सिविल लाइन, हिसार
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