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किशोरी से रेप करने वाले दुष्कर्मी को 10 साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने एक किशोरी से दुराचार करने वाले दुष्कर्मी मोनू को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीनेे की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने मंगलवार को उसे दोषी करार देकर उसके साथी राजेश को संदेह के आधार पर बरी कर दिया था।
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सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 16 अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था। स्याहड़वा रोड के एक गांव की 14 वर्षीय नौवीं की छात्रा ने घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी थी कि वह रात को 10 बजे घर के सामने प्लॉट में भैंस बांधने गई थी। वहां अचानक पड़ोसी युवक मोनू आ गया और वह उसे दबोचकर झाड़ियों में ले गया। किशोरी ने कहा था कि वह चिल्लाने लगी तो मोनू ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात कर डाली। उसका साथी राजेश दीवार के पास खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था। मेरे परिजन आने पर दोनों युवक फरार हो गए थे। सदर थाना पुलिस ने शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद मोनू को दोषी मानकर 10 साल कैद की सजा सुनाई।
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